Bihar Prakhand Parivahan Yojana 2025: मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना

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Bihar Prakhand Parivahan Yojana : बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है| बिहार के सरकार इस योजना के माध्यम से प्रखंड स्तर पर वाहन खरीदने पर नागरिको को 500000  लाख रूपेय तक का अनुदान प्रदान किया है, ताकि वह अपने लिए और अपने परिवार के लिए आर्थिक सहयता कर सके|

बिहार के जो बेरोजगार नागरिक है, उन्हें सहारा देने का काम उनके मुख्यमंत्री हमेशा करते है और नए नए योजना उनके लिए जारी करते है,ताकि राज्य के बेरोज़गार नागरिक बिना किसी आर्थिक समस्या के अपना खुद का वाहन खरीद सके और खुद का रोज़गार शुरू कर सके। 

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Table of Contents

Bihar Prakhand Parivahan Yojana 2025

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते है, तो आपको प्रखंड स्तर पर वाहन खरीद कर ₹50000 तक का अनुदान प्राप्त हो सकता है, उसके लिए आपको ऑनलाइन  आवेदन करना होगा और बेरोज़गर नागरिक अपने लिए 22 सीटर बस खरीद सकेगें और इसे चलाकर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण अच्छी तरह से कर सकेगें। जिससे बेरोज़गार लोगो को रोज़गार प्राप्त होगा और राज्य मे बेरोज़गारी काम होगी| यदि आप इस योजना के लिए पात्र है तो अवश्य इस योजना का लाभ लेकर अपना जीवन बेहतर बनाये|

मुख्यमंत्री परिवहन योजना के मुख्य बिंदु

योजना का नामबिहार मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना
उद्देश्यबेरोजगार नागरिको को रोज़गार प्रदान करना
लाभार्थीबिहार राज्य के सभी नागरिक
राज्यबिहार
विभागपरिवहन विभाग
शुरवात किसने कीबिहार सरकार द्वारा
धनराशि5 लाख रुपये
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटhttps://state.bihar.gov.in/transport/ 
हेल्पलाइन  नंबर0612 2547346

Bihar Prakhand Parivahan Yojana kya Hai?

इस योजना का शुभारंभ बिहार के सरकार द्वारा किया गया है| बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत सभी बेरोजगार लाभार्थीओ को बिहार सरकार द्वारा वाहन खरीदने पर ₹500000 तक का अनुदान उपलब्ध किया जायेगा| योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है| जो युवा या युवती बेरोजगार है और उन्हें अपने लिए कुछ करना है उनके लिए यह एक अच्छा मौका है की वह अपने लिए वह बेरोजगारी से रोजगर पा सकते है और अपने परिवार की आर्थिक सहयता भी कर पाएंगे| यदि आप इस योजना के लिए पात्र है तो इस योजना का अवश्य लाभ ले सकते है| इस लेख में हमने सभी जानकरी आपको उपलब्ध करके निचे दी है|

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मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के उद्देश्य

बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की शुरवात की गई है| इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह है की राज्य के सभी प्रखंडों को बस सेवा के माध्यम से जिला मुख्यालय से जोड़ना है। ताकि  राज्य के सभी विभिन्न स्थानों तक बस सेवा आसानी से उपलब्ध हो सके|

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत चुने हुवे आवेदक को बस खरीदने के किये 5 लाख रुपये दिए जायेंगे बस सेवा की शुरवात करने से प्रखंडों से जिला मुख्यालय के लोगों को काफी सुविधा प्राप्त होगी| और बिहार के नागरिको को बेरोजगारी से रोजगार प्राप्त होगा और वह अपने लिए अपना खुद का व्यवसाय शुरू करके उनके आर्थिक स्थिति में सुधारना हो सकेंगी| इस योजना के माध्यम से नागरिकों को प्रखंडों से जिला मुख्यालय आने-जाने में कोई भी तकलीफ नहीं होगी।

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लाभ

  • योजना के माध्यम से ग्रामीण नागरिको सरकार 5 लाख का अनुदान प्रदान करती है| ताकि वह परिवहन व्यवसाय शुरू कर सके|
  • बिहार प्रखंड परिवहन योजना बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों नागरिकों रोजगार के अवसर प्रदान करेगी|
  • बिहार राज्य के गरीब एंव आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगो को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
  • इस योजना के तहत से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा| और लाभार्थी परिवहन व्यवसाय के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे|
  • योजना का अनुदान सीधे लाभार्थियो के बैंक खाते मे डीबीटी के माध्यम दी जाएगी|
  • bihar prakhand parivahan yojana के माध्यम से सभी कमजोर लाभार्थीओ को बेरोजगारी से रोजगार का अवसर मिलेगा|

Mukhyamantri Gram Parivahan Yojana पात्रता मानदंड

योजना के तहत सरकार द्वारा लाभार्थियों को आवेदन के लिए कुछ पात्रता जारी की गई है|

  • Bihar Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana का लाभ लेने के लिए लाभार्थी बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है|
  • आवेदक की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना अनिवार्य है|
  • आवेदक के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए|
  • आवेदक 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है|
  • आवेदक के घर से कोई सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए|
  • आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है|
  • आवेदक के सभी दस्तावेज होना आवश्यक है|
  • आवेदक बेरोज़गार नागरिक होना अनिवार्य है|

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Bihar prakhand parivahan yojana Document

निम्मिलिखित आवश्यक दस्तावेज आवेदन कर्ता के पास होना आवश्यक है|

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • पैन कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • 10वीं कक्षा की मार्कशीट
  • मोबाइल नम्बर
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो 

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना आवेदन प्रक्रिया

  • मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिया आपको सबसे पाहिले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा|
  • वेबसाइट पर आने के बाद आपको होमपेज पर जाना होगा| 
  • अब आपको को मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है|
  • आपके सामने नया पेज खुलकर आ जाएगा|
  • इस पेज पर For Apply Online Click Here के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा|
  • अब के सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल कर आ जाएगा|
  • आपको पूछी गई सभी जानकरी इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म दर्ज कर लेनी है|
  • अब आपको पूछे गए सभी जरूरी दस्तावेज़ो को स्कैन करके अपलोड कर देने है|
  • अब सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है |
  • आपका आवेदन स्वीकार हो जाएगा और आपको एक रशीद प्राप्त होगी जिसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखना होगा|
  • इस तरह से आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते है|

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निष्कर्ष

Mukhyamantri Prakhand Parivahan योजना से सम्बंधित हमने आपको संपूर्ण जानकरी इस लेख में हिंदी भाषा में प्रदान की है, जैसे की योजना का नाम, मुख्य बिंदु, यह योजना क्या है, उद्देश्य, पात्रता,आवश्यक दस्तावेज,आवेदन प्रक्रिया, लाभ, आदि जैसे सभी जानकारी उपलब्ध करके दी है यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है, तो सरकार द्वारा जारी किये गए पोर्टल तथा सरकारी हेल्पलाइन नंबर पर अवश्य कर सकते है|

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FAQ

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना क्या है?

Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana के तहत बिहार राज्य के बेरोज़गार नागरिको को रोजगार प्राप्त करना है|और खुद का वाहन खरीदने के लिए राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रुपेय का अनुदान प्रदान किया जाएगा।ताकि वह खुद की और अपने परिवार की आर्थिक सहयता कर सके|

योजना के तहत एक प्रखंड से कितने लोगो को लाभ प्राप्त होगा?

Mukhyamantri Prakhand Parivahan Yojana के अंतर्गत एक प्रखंड से 7 लोगो को लाभ प्राप्त होगा|

प्रखंड परिवहन योजना का लाभ किसे प्राप्त होगा?

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना का लाभ बिहार राज्य के सभी वर्ग के बेरोज़गार नागरिको को प्राप्त होगा जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक होगी| उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है|

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के आवश्यक दस्तावेज क्या है?

आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं कक्षा की मार्कशीट, मोबाइल नम्बर, बैंक पासबुक,पासपोर्ट साइज़ फोटो आदि जैसे सभी दस्तावेज का होना आवश्यक है|

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लिए आवेदन कैसे करे ?

मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के लिए आप परिवहन विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर से आवेदन कर सकते है, इसकी लिंक और आवेदन प्रक्रिया आपको इस लेख में उपलब्ध करके दी है|

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