Labour Department Haryana 2024 श्रम विभाग हरियाणा | Hrylabour

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Labour Department Haryana

Labour Department Haryana

Labour Department Haryana ऑनलाइन पोर्टल का आरंभ हरियाणा राज्य सरकार द्वारा किया गया है. Haryana Labour पोर्टल पर राज्य के श्रमिकों के लिए विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाती है. राज्य सरकार द्वारा Haryana Labour Department पोर्टल पर राज्य के श्रमिकों के लिए अनेक योजनाए संचालित की जाती है.

हरयाणा श्रमिक विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाए का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को hrylabour.gov.in पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य होगा. राज्य के श्रमिकों के जीवन सुधार लाना तथा आत्मनिर्भर बनाना यही इस पोर्टल का मुख्य उद्देश है. hrylabour पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाएं तथा पोर्टल की अन्य जानकारी इस लेख में आगे उपलब्ध है.

इस लेख में BOCW Haryana की सभी जानकारी हिंदी में उपलब्ध है. लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा के लाभ, उद्देश, पात्रता, उब्लब्ध सुविधाएं, आवश्यक दस्तावेज आदि की संपूर्ण जानकारी इस लेख में आगे उपलब्ध है. यदि आप इस पोर्टल सम्बंधित विस्तार में जानकारी प्राप्त करना चाहते है तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़े.


🔶 Intra Haryana


Haryana Labour department क्या है?

हरयाणा राज्य सरकार द्वारा राज्य के श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल जारी किया है जिसे Haryana E-Governance Portal भी कहा जाता है. इस पोर्टल पर श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं तथा योजनाओ का संचालन किया गया है. Labour Department सम्बंधित सभी सुविधाएं तथा योजनाए की जानकारी इस पोर्टल पर उपलब्ध है.

राज्य सरकार द्वारा Labour Department Haryana Portal पर दी जाने वाली सुविधाएं जैसे बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता, औजार खरीदने हेतु उपदान, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, मातृत्व लाभ, विधवा पेंशन योजना आदि जैसी योजनाएं संचालित की गयी है. इस पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाएं के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा की सभी लाभार्थियों को योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं.


hrylabour संक्षिप्त विवरण

योजना लेबर डिपार्टमेंट योजना
राज्य हरियाणा
विभाग श्रम विभाग
किसके द्वारा आरंभ की राज्य सरकार
उद्देश श्रमिकों को योजनाए का लाभ प्रदान करना.
लाभार्थी राज्य के श्रमिक नागरिक
श्रेणी राज्य सरकार की योजना
आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.inClick here

Haryana Labour ऑनलाइन पोर्टल के लाभ

राज्य के नागरिकों को hry labour department के लाभ किस प्रकार से प्राप्त हो सकते है इससे सम्बंधित जानकारी निचे हिंदी में उपलब्ध है.

  • राज्य के श्रमिक लाभार्थियों को इस पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाएं का लाभ प्रदान किया जायेगा.
  • इस पोर्टल को राज्य के श्रमिकों के लिए जारी किया गया है.
  • Haryana Labour Department Yojana के माध्यम से अनेक योजनाओं का संचालन किया जाता है.
  • बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता, औजार खरीदने हेतु उपदान, मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना, मातृत्व लाभ, विधवा पेंशन योजना आदि जैसी योजनाएं संचालित की गयी है.
  • राज्य के श्रमिक इस योजना के माध्यम से श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाया जा सकता है तथा वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सकते हैं.
  • इन सभी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
  • ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध होने के कारन नागरिको के समय और पैसे दोनों की बचत होगी.
  • सभी वर्ग के श्रमिक लाभार्थी नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है.

hrylabour ऑनलाइन पोर्टल का मुख्य उद्देश

हरयाणा राज्य के श्रमिक नागरिक इस पोर्टल की सुविधाएं का लाभ ऑनलाइन आवेदन करके ले सकते है. इस योजना का मुख्य उद्देश है राज्य के श्रमिकों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाए का लाभ प्रदान करना. श्रम विभाग की अनेक योजनाए Haryana labour welfare पोर्टल पर संचालित की जाती है. इन सभी योजनाओं का लाभ राज्य के श्रमिक नागरिक प्राप्त करके अपने जीवन में सुधार ला सकते है और आत्मनिर्भर बन सकते है.


🔶 Saksham Yojana


हरियाणा लेबर डिपार्टमेंट योजना 2024 के अंतर्गत आने वाली योजनाएं

योजना का नामयोजना द्वारा मिलने वाली धनराशि
कन्यादान योजना51000 रुपये की सहायता
बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता50000 रुपये की सहायता
प्रोफेशनल/टेक्निकल कोर्सेज20000 रुपये की सहायता
शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता8000 रुपये की सहायता
व्यवसायिक/तकनीकी संस्थानों में हॉस्टल सुविधा20000 रुपये की सहायता
कामगारों के मेधावी बच्चों के लिए प्रोत्साहन राशि21000 रुपये की सहायता
कोचिंग कक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता20000 रुपये की सहायता
औजार खरीदने हेतु उपदान8000 रुपये की सहायता
सिलाई मशीन योजना3500 रुपये की सहायता
विधवा पेंशन2000 रुपये की सहायता
मातृत्व लाभ36000 रुपये की सहायता
पितृत्व लाभ21000 रुपये की सहायता
मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना5100 रुपये की सहायता
बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्र)21000 रुपये की सहायता
बच्चों की शादी पर वित्तीय सहायता (सुपुत्री)50000 रुपये की सहायता
साइकिल योजना3000 रुपये की सहायता
पैतृक घर जाने पर किराया100 रुपये की सहायता
कन्यादान योजना51000 रुपये की सहायता
मुफ्त भ्रमण सुविधा100 रुपये की सहायता
चिकित्सा सहायता योजनावित्तीय सहायता न्यूनतम मजदूरी के अनुसार सहायता
अश्रम बच्चों को वित्तीय सहायता2500 रुपये की सहायता
अपंगता पेंशन3000 रुपये की सहायता
अपंगता सहायता150000 से 300000 रुपये तक की सहायता
पेंशन की योजना2750 रुपये की सहायता
घातक बीमारियों के इलाज हेतु100000 रुपये तक की सहायता
मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना500000 रुपये की सहायता
मकान की खरीद/निर्माण हेतु ऋण200000 रुपये की सहायता
पारिवारिक पेंशन500 रुपये की सहायता
दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता15000 रुपये की सहायता
मृत्यु सहायता200000 रुपये की सहायता

Labour Haryana योजना के लिए पात्रता

Labour department of Haryana पोर्टल पर उपलब्ध योजनाए का लाभ लेने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए इससे सम्बंधित जानकारी निचे हिंदी में उपलब्ध है.

  • आवेदक हरयाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए.
  • आवेदक श्रमिक होना चाहिए.
  • आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए.
  • गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले श्रमिक इस योजना का लाभ ले सकते है.
  • आवेदक के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए.

Labour Department Haryana के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. आधार कार्ड
  2. राशन कार्ड
  3. निवास प्रमाण पत्र
  4. बैंक खाता विवरण
  5. पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  6. मोबाइल नंबर

Haryana labour department login कैसे करे?

हरयाणा लेबर डिपार्टमेंट यूजर लॉगिन करने की प्रक्रिया हिंदी में निचे उपलब्ध है.

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • Haryana labour department Home पेज खुलेगा.
  • यहाँ आपको लॉगिन के लिए 2 विकल्प मिलेंगे जो निचे निम्मलिखित है.
  • Department Login
  • User Login
  • इनमे से आपको “User login” विकल्प का चयन करना होगा.
  • यहाँ आपको लॉगिन के लिए कुछ जानकारी दर्ज करनी होगी.
labour department Haryana login
  • यूजर टाइप, ईमेल आयडी, पासवर्ड और कॅप्टचा कोड दर्ज करना होगा.
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद निचे लॉगिन बटन पर क्लिक करे.
  • इस प्रकार से labour department Haryana login कर सकते है.

डिपार्टमेंट लॉगिन कैसे करे?

हरयाणा श्रम विभाग डिपार्टमेंट लॉगिन करने की प्रक्रिया हिंदी में निचे उपलब्ध है.

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • Labour Department Haryana Home पेज खुलेगा.
  • यहाँ आपको लॉगिन के लिए 2 विकल्प मिलेंगे जो निचे निम्मलिखित है.
  1. Department Login
  2. User Login
  • इनमे से आपको “Department login” विकल्प का चयन करना होगा.
  • यहाँ आपको लॉगिन के लिए कुछ जानकारी दर्ज करनी होगी.
  • यूजर टाइप, ईमेल आयडी, पासवर्ड और कॅप्टचा कोड दर्ज करना होगा.
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद निचे लॉगिन बटन पर क्लिक करे.

इस प्रकार से labour department Hry login कर सकते है.


🔶 HREX


Labour department Haryana certificate verification कैसे करे?

सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हिंदी में निचे उपलब्ध है.

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • वेबसाइट का होम पेज खुलेगा.
  • यहाँ आपको निचे “Verify your certificate” का बॉक्स दिखाई देगा.
  • इस बॉक्स में टाइप सेलेक्ट करके उसका नंबर निचे दर्ज करे.
Haryana Labour certificate verification
  • नंबर दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करे.
  • इस प्रकार से सर्टिफिकेट वेरीफाई किया जा सकता है.

Haryana Labour Laws देखने की प्रक्रिया

Haryana labour पोर्टल से laws देखने तथा डाउनलोड करने की प्रक्रिया हिंदी में निचे उपलब्ध है.

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
  • वेबसाइट का होम पेज खुलेगा.
  • यहाँ आपको “Labour Laws” विकल्प का चयन करना होगा.
  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा.
  • यहाँ आपको सभी लॉ दिखाई देंगे.
  • इसे आप डाउनलोड तथा देख भी सकते है.
  • डाउनलोड करने के लिए PDF बटन पर क्लिक करे.
  • इस प्रकार से Labour Laws Haryana ऑनलाइन पोर्टल से देख सकते है.

🔶 Meri fasal mera byora


Citizen character PDF


Haryana labour department helpline number

श्रमिक विभाग सम्बंधित किसी भी प्रकार की समस्या के लिए निचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है. टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर और पता आदि की जानकारी निचे उपलब्ध है.

Head Office: 0172-2701373
ALC Head Office: 0172-2971059
IT Cell:0172-2971057
ALC NCR: 0124-2322148
Haryana Labour Welfare Board: 0172-2560226
Toll-Free No. : 1800-180-4818
Office address:- Bays No. 29-30 (Pocket-II), Sector-04 Panchkula (Haryana) -134112
SARAL Helpline: 1800-200-0023
Toll Free No. For HBOCW Board : 1800-180-2129
(टोल फ्री नंबर HBOCW बोर्ड के लिए)
HBOCW Board : 0172-2575300


योजना के अपडेट के लिए जॉइन करे |

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Labour department Haryana (निष्कर्ष)

लेबर डिपार्टमेंट हरयाणा पोर्टल सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी इस लेख में हिंदी में प्रदान की है, hrylabour के लाभ, उद्देश, उपलब्ध सुविधाएं और Haryana labour हेल्पलाइन नंबर आदि की सभी जानकारी उपलब्ध है. यदि नागरिको को इस पोर्टल सम्बंधित किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो, पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते है.


FAQ

Labour department Haryana क्या है?

हरियाणा राज्य के श्रमिक नागरिको के लिए राज्य सरकार द्वारा इस पोर्टल को जारी किया है. इस पोर्टल पर श्रमिक विभाग सम्बंधित अनेक सुविधाएं और योजनाए उपलब्ध है. इस पोर्टल पर उपलभ्द सुविधाएं का लाभ राज्य के श्रमिक प्राप्त कर सकते है.

Haryana Labour Department का मुख्य उद्देश क्या है?

इस योजना का मुख्य उद्देश है राज्य के श्रमिकों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाए का लाभ प्रदान करना. श्रम विभाग की अनेक योजनाए Haryana labour welfare पोर्टल पर संचालित की जाती है. इन सभी योजनाओं का लाभ राज्य के श्रमिक नागरिक प्राप्त करके अपने जीवन में सुधार ला सकते है और आत्मनिर्भर बन सकते है.

क्या मैं अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकता हूं?

आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए, आवेदक को अपनी आईडी पर लॉग इन करना होगा और आवेदक के डैशबोर्ड पर वह इतिहास देख सकेगा और फिर “प्रक्रिया” पर क्लिक कर सकेगा.

मैं अपनी क्वेरी को हल करने के लिए कहां संपर्क कर सकता हूं?

www.hrylabour.gov.in वेबसाइट पर, संपर्क नंबरों के विवरण के साथ एक “हमसे संपर्क करें” पृष्ठ है। यदि क्वेरी सॉफ़्टवेयर से संबंधित है, तो कृपया [email protected] पर एक ईमेल भेजें.

क्या शुल्क या आवेदन जमा करने में देरी के लिए कोई जुर्माना है?

हाँ.

आवेदन के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए?

आवेदक हरयाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए.
आवेदक श्रमिक होना चाहिए.
आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए.
गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाले श्रमिक इस योजना का लाभ ले सकते है.
आवेदक के पास सभी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए.


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