PM Kisan Tractor Yojana का आरंभ देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है. इस योजना के तहत देश के किसानो ट्रेक्टर खरीदने पर सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाएगी. PMKTY के अंतर्गत देश के इच्छुक लाभार्थी किसान आवेदन करके 20 से 50 प्रतिशत की सब्सिडी सरकार द्वारा प्राप्त कर सकते है.
PM Kisan Tractor Yojana
इस योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी किसानो के श्रेणी के अनुसार प्रदान की जाएगी. देश के सक्षम और योग्य किसानो को सरकार द्वारा Pradhan Mantri Kisan Tractor Yojana के तहत 20 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाएगी. यदि कोई किसान आर्थिक रूप से कमजोर है तो सरकार द्वारा 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जा सकती है.
इस लेख के माध्यम से हम आपको PM kisan tractor yojana सम्बंधित जानकारी हिंदी में प्रदान करने वाले है. PMKTY के तहत मिलने वाला लाभ, योजना का उद्देश्य, पात्रता और जरुरी दस्तावेज आदि की जानकारी इस लेख में आगे उपलब्ध है. अगर आप प्रधानमंत्री किसान ट्रेक्टर योजना का लाभ लेना चाहते है तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़े.
PMKTY 2024
केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानो के लिए समय समय पर योजनाए आरंभ किया जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसान ट्रेक्टर योजना की शुरुवात की है ताकि देश के किसानो की आय वृद्धि लाना और किसानो को प्रोस्ताहित करना यही सरकार का मुख्य उद्देश है. PMKTY इस यजना का लाभ देश के सभी किसान प्राप्त कर सकते है. किसानो के श्रेणी के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी.
आजकल के ज़माने में खेती के लगबघ सभी काम ट्रेक्टर की मदत से किये जाते है. आर्थिक रूप से कमजोर किसान बिना सब्सिडी के ट्रेक्टर नहीं खरीद सकते और ऐसेमे किसानो के पास उपयुक्त पूंजी नहीं होने के कारन अच्छी फसल नहीं ऊगा सकता इसी लिए वह किसान आर्थिक रूप से कमजोर ही रहता है. इन सभी बातो को ध्यान में रखते हुए सरकार ने PM Kisan Tractor Yojna का आरंभ किया है.
PM kisan tractor yojana online संक्षिप्त विवरण
योजना | प्रधानमंत्री किसान ट्रेक्टर योजना |
किसके द्वारा आरंभ हुई | केंद्र सरकार द्वारा |
उद्देश | देश के किसानो को ट्रेक्टर पर सब्सिडी प्रदान करना |
लाभार्थी | देश के किसान |
श्रेणी | केंद्र सरकार की योजना |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
pradhan mantri tractor yojana का मुख्य उद्देश
PM Kisan Tractor Yojana की शुरुवात केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानो के लिए की गयी है. देश के किसान इस योजना का लाभ प्राप्त करके नया ट्रेक्टर खरीदने पर 20 से 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्राप्त कर सकते है. PM Farmer Tractor Scheme का मुख्य उद्देश है देश के किसानो की आय में वृद्धि लाना और किसानो को प्रोस्ताहित करना. सरकार इस योजना के तहत किसानो के श्रेणी के अनुसार सब्सिडी प्रदान करेगी ताकि साधारण किसान भी अपने खेती के कार्य के लिए ट्रेक्टर ले सके और अच्छी फसल निकल सके. इस योजना का लाभ देश के सभी किसान प्राप्त कर सकते. सभी अलग अलग राज्य के कृषि विभाग के पोर्टल पर इस योजना की जानकारी उपलब्ध है.
pM tractor yojana के लाभ/फायदे
देश के किसानो को ट्रेक्टर योजना के किस प्रकार से लाभ प्राप्त हो सकते है इससे सम्बंधित जानकारी निचे हिंदी में उपलब्ध है.
- इस योजना का लाभ देश के सभी किसान प्राप्त कर सकते है.
- किसान ट्रेक्टर योजना के तहत किसानो को 20% से 50% तक की सब्सिडी प्राप्त होगी.
- किसानो के श्रेणी के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी.
- फार्म मैकेनाइजेशन स्कीम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) का एक हिस्सा है और इसे मिशन मोड में लागू किया गया है.
- सक्षम है और योग्य किसानो को कमसे कम 20% की सब्सिडी प्राप्त होगी.
- आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्ग के किसानो को 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी.
- PM Kisan Tractor Yojana से किसानो को काफी मदत मिलेगी.
प्रधानमंत्री किसान ट्रेक्टर योजना के लिए पात्रता
आवेदक लाभार्थियों के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए इससे समबन्धित जानकारी हिंदी में निम्मलिखित है.
- आवेदक भारत देश का नागरिक होना चाहिए.
- PM Kisan Tractor Yojana के लाभ लेने के लिए आवेदक के पास सभी जमीन के कागजात आवेदनकर्ता के नाम पर होने चाहिए.
- कृषि विभाग सम्बंधित किसी अन्य योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए.
- आवेदक की उम्र कम से कम 18 साल और अधिकतक 60 साल होनी चाहिए.
- आवेदक किसी अन्य नौकरी पर नहीं होना चाहिए.
- आवेदक के पास बैंक खाता होना अनिवार्य है.
- आवेदक की जमीन और आर्थिक स्तिथि के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी.
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- ज़मीन के कागज़ात/भूमि का दस्तावेजी प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण – /पासपोर्ट/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता पहचान कार्ड/पैन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
PM Kisan Tractor Yojana Registration कैसे करे?
किसान ट्रेक्टर योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया कुछ राज्यों में ऑनलाइन तथा कुछ राज्यों में ऑफलाइन के माध्यम से की जाती है. जिन राज्यों में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन किया जाता है उस राज्य के किसान जन सेवा केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते है. आपको जमीन सम्बंधित सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाने होंगे और सम्बंधित अधिकारी आपका आवेदन करके देगा. जिन राज्यों में ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन किया जाता है ऐसे राज्यों की सूचि निम्मलिखित है.
बिहार | Click Here |
गोवा | Click Here |
हरियाणा | Click Here |
मध्य प्रदेश | Click Here |
महाराष्ट्र | Click Here |
PM kisan tractor yojana apply (Offline)
जैसा की हमने आपको बताया PM Kisan Tractor Yojana के तहत कुछ राज्य ऐसे है जहा ऑफलाइन के मदत से आवेदन किया जाता है. जिन राज्यों में ऑफलाइन आवेदन किया जाता उसकी सूचि निचे उपलब्ध है. Kisan tractor yojana form में जानकारी दर्ज करके सभी दस्तावेज को जोड़के आपको इस फॉर्म को ऑफलाइन के माध्यम से सबमिट करना होगा.CSC जान सेवा केंद्र की माध्यम से भी यह कार्य किया जा सकता है.
- अंदमान – निकोबार
- आंध्र प्रदेश
- अरुणाचल प्रदेश
- असम
- चंडीगड़
- छत्तीसगढ़
- दादरा – नगर हवेली
- दमन – दीउ
- दिल्ली
- गुजरात
- हिमाचल प्रदेश
- जम्मू & कश्मीर
- झारखंड
- कर्नाटक
- केरला
- मणिपुर
- मेघालय
- मिज़ोरम
- नागालैंड
- उड़ीसा
- पांडेचरी
- पंजाब
- राजस्थान
- सिक्किम
- तमिलनाडू
- तेलंगाना
- त्रिपुरा
- उत्तरांचल
- उत्तर प्रदेश
- पश्चिम बंगाल
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PMKTY (निष्कर्ष)
PM tractor yojana से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी इस लेख में हिंदी में प्रदान की गयी है. Pradhan Mantri tractor yojana के लाभ, उद्देश्य, पात्रता आवेदन की प्रक्रिया और PM tractor yojana registration की जानकारी आदि, इस लेख में उपलब्ध है. यदि नागरिकों को इस योजना सम्बंधित कुछ परेशानी आती है तो पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते है.
FAQ
केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानो को नया ट्रेक्टर लेने पर 20 से 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान करने के लिए इस योजना का आयोजन किया गया है. देश के सभी किसान इस योजना का लाभ ले सकते है.
किसानो के श्रेणी के अनुसार सब्सिडी प्रदान की जाएगी. 20% से 50% तक सब्सिडी प्राप्त होगी.
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन क्र सकते है. कुछ राज्यों के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है.
आधार कार्ड, बैंक अकाउंट पासबुक, मोबाइल नंबर,ज़मीन के कागज़ात/भूमि का दस्तावेजी प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण – /पासपोर्ट/आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता पहचान कार्ड/पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो.
हाँ, आवेदक का बैंक खाता होना आवश्यक है.
जी नहीं! इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास कृषि योग्य भूमि है.