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मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना क्या है?

मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना हरयाणा सरकार द्वारा गरीब वर्गीय परिवारों के लिए आरम्भ की गयी है. योजना के लाभार्थियों को सालाना 6000 रूपए की आर्थिक सहायता की जाएगी.

परिवार समृद्धि योजना के लिए पात्रता

आवेदक की उम्र 18 से 50 के भीतर होनी चाहिए. आवेदक हरयाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए. आवेदक परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रूपये या इससे कम होनी चाहिए. यदि कोई आवेदक कृषि क्षेत्र से है तो आवेदक के पास 2 हेक्टर से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए.

परिवार समृद्धि योजना के लिए दस्तावेज

आधार कार्ड पहचान पत्र निवास प्रमाण पत्र मोबाइल नंबर पासपोर्ट साइज फोटो

परिवार समृद्धि योजना के लिए आवेदन कैसे करे?

STEP - 1

आवेदन करने के लिए सबसे पहले आवेदक को cm.psy.haryana.gov.in इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.

STEP - 2

आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद वेबसाइट का होम पेज खुलेगा यहाँ आपको "Apply Scheme" विकल्प को चुनना होगा.

STEP - 3

इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा यहाँ आपको Family ID दर्ज करनी होगी.  (यदि आपके पास फॅमिली आयडी नहीं है तो आप पहले फॅमिली आयडी के लिए आवेदन करे.)

STEP - 4

फॅमिली आयडी दर्ज करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा इस OTP को आपको यहाँ दर्ज करना होगा. OTP दर्ज करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा.

STEP - 5

परिवार समृद्धि योजना आवेदन फॉर्म में पूछी गयी संपूर्ण जानकारी दर्ज करे और सभी दस्तावेज को अपलोड करे. सभी प्रक्रिया होने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करे.

परिवार समृद्धि योजना का लाभ लेने के लिए यहाँ क्लिक करे.

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