परिवार समृद्धि योजना के लिए पात्रता
परिवार समृद्धि योजना के लिए पात्रता
आवेदक की उम्र 18 से 50 के भीतर होनी चाहिए.
आवेदक हरयाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए.
आवेदक परिवार की वार्षिक आय 1,80,000 रूपये या इससे कम होनी चाहिए.
यदि कोई आवेदक कृषि क्षेत्र से है तो आवेदक के पास 2 हेक्टर से अधिक जमीन नहीं होनी चाहिए.