UP Viklang Praman Patra Apply Online |Uttar Pradesh Disability Certificate Online Registration कैसे करें ? या फिर यूपी विकलांगता प्रमाण पत्र कैसे बनाएं? UP Viklang Certificate Kaise Banaye In Hindi इन सभी की जानकरी के लिए आपको इस लेख को पूरा पढ़ना होगा |
इस लेख के माध्यम से आप जान सकते है की – यूपी विकलांगता प्रमाण पत्र के लाभ /Benefits of Viklang Certificate और UP Disability Certificate Online Apply कैसे करें | UP Disability Certificate Validity कितनी होती है | How दो I get a disability certificate और बहुत सी जानकारी | लेख को अंत तक पढ़े और जानकारी प्राप्त करें |
Uttar Pradesh Viklang Certificate Online
उत्तर प्रदेश (यूपी) की आधिकारिक वेबसाइट और ई-डिस्ट्रिक्ट आधिकारिक पोर्टल विकलांगता प्रमाणपत्रों ऑनलाइन नागरिक सेवाओं पर काम कर रहा है | और उन्ही में से विकलांग प्रमाणपत्र है |
यूपी सरकार स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से विकलांग नागरिकों के लिए एक विशेष प्रमाणन जारी कर रही है | जिसे शारीरिक विकलांगता (पीएच) प्रमाण पत्र के रूप में जाना जाता है। यह प्रमाणपत्र उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो स्थानीय निकाय या अन्य कारणों से शारीरिक रूप से अक्षम हैं।
Uttar Pradesh Viklang Praman Patra 2024
उत्तर प्रदेश राज्य में रहने वाले विकलांग नागरिकों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न पहल लागू की जा रही हैं। इन पहलों का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है (UP Viklang Certificate Kaise Banaye) ताकि वे दूसरों पर भरोसा किए बिना स्वतंत्र जीवन जी सकें और एक पूर्ण जीवन का आनंद ले सकें।
हालाँकि, इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए, विकलांग व्यक्तियों के पास यूपी विकलांगता प्रमाणपत्र (How to Apply for UP Disability Certificate In Hindi) होना आवश्यक है| जो उन्हें सभी सरकारी सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। यदि आप एक विकलांग व्यक्ति हैं और आपने अभी तक अपना विकलांगता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया है | तो आप इस लेख को ध्यान से पूरा पढ़े।
इस लेख के द्वारा आपको उत्तर प्रदेश में विकलांगता प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त करें (UP Viklang सर्टिफिकेट Kaise Banaye In Hindi) इससे संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी। साथ ही इसके उपयोग, आवश्यक दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी है।
उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र क्या है?I What Is UP Viklang Certificate in Hindi
उत्तर प्रदेश राज्य में, अनेक व्यक्ति विकलांग हैं | जो या तो दुर्घटनाओं के कारण अपना एक अंग खो देते हैं या जन्म से ही विकलांग होते हैं। इन नागरिकों को अपनी विकलांगताओं के कारण किसी भी प्रकार का कार्य करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है | जिससे आय का कोई भी साधन नहीं होता है |
परिणामस्वरूप, उत्तर प्रदेश में विकलांग लोगों को अपना जीवन जीने और अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अक्सर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है | जिससे उन्हें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांग नागरिकों को आत्मनिर्भर और उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए हैं।
इन कार्यक्रमों के माध्यम से विकलांग नागरिकों को वित्तीय सहायता दी जाती है। लेकिन, विकलांग व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ केवल तभी उठा सकते हैं, जब उनके पास उत्तर प्रदेश विकलांगता प्रमाणपत्र होगा। इस प्रमाणपत्र को प्राप्त करने के लिए विकलांग व्यक्तियों को तहसील कार्यालय जाना पड़ता है |
जो उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसे समयस्या को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है।
अब कोई भी नागरिक घर बैठे ही आसानी से अपने विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश विकलांगता प्रमाणपत्र कैसे प्राप्त करें।
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UP Viklang Praman Patra 2024 Overview
आर्टिकल का नाम | उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं | UP Viklang Praman patra |
लाभार्थी / Benefiiciary | राज्य के विकलांग और दिव्यांग लोग |
उद्देश्य/ Main Objective | राज्य के विकलांग और दिव्यांग लोगों को आर्थिक सहायता |
हेल्पलाइन नंबर | 0522-2304706 |
यूपी विकलांग प्रमाण पत्र फार्म PDF | Download |
ऑफिसियल वेबसाइट | edistrict.up.gov.in |
विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन UP I यूपी विकलांगता प्रमाण पत्र कैसे बनाएं?
दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और यूपी विकलांगता प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं | तो नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें |
ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं
- सबसे पहले आपको विकलांग प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा |
सिटीजन लागिन ई-साथी पर क्लिक करें
- अब पुरे दिए गए दूसरे नंबर पर “सिटीजन लॉगिन ई-साथी” पर क्लिक करें | क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जायेगा 👇
अब User ID Password डालें
- अब यहां आपको User I’d, Password और कैप्चा कोड भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करके लॉगिन करना होगा |
- अब यहाँ आपके सामने यूपी ई साथी पोर्टल पर ऑनलाइन सुविधाओं की लिस्ट खुल जाएगी |
दिव्यांग प्रमाण पत्र पर क्लिक करें
- अब आपके सामने एक नया पेज खुल जायेगा जहाँ आपको ” दिव्यांग प्रमाण पत्र ” के ऑप्शन को क्लिक करना होगा |
यूपी विकलांग प्रमाण पत्र आवेदन फार्म को भरें
- इसके बाद आपके सामने विकलांग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र खुल जाएगा| अब यहाँ पूछी गई सभी जानकारी को सही भरें | इसके बाद Submit बटन पर क्लिक करें |
Registration Number ध्यान रखें
- अब submit button पर क्लिक करने के बाद आवेदन क्रमांक यानी कि Registration Number दिया जायेगा |
बैंक शुल्क भुगतान करें
- नीचे scroll करने पर आपके सामने “बैंक शुल्क भुगतान के लिए यहां क्लिक करें” पर क्लिक करना होगा |
- अब आपको UP Handicapped Certificate Online Apply करने के लिए ₹15 का शुल्क देना होगा|
Online Payment करें
- ऑनलाइन पेमेंट जमा करने के लिए आपको Card Number, Expire Date, CVV Number, Card Holder Name भरने के बाद Make Payment के आप्शन पर क्लिक करें |
यूपी विकलांग प्रमाण पत्र आनलाइन अप्लाई की प्रक्रिया पूरी
- इस प्रकार आप घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल से UP Viklang Certificate 2024 Online Apply करके बना सकते हैं|
यूपी पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें?
Disability Certificate online apply 2024 के लिए जरूरी दस्तावेज
यदि आपको UP Disability Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन करना हैं | तो आपको ऐ जानना ज़रूरी हैं की यूपी डिसेब्लीटी सर्टिफिकेट ऑनलाइन आवेदन के लिए कौनसे दस्तावेज़ की ज़रूरत होती हैं | निचे हमने दस्तावेज़ की लिस्ट दी हैं, आप चेक करें |
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
- मेडिकल रिपोर्ट (विकलांगता का)
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- वोटर आईडी कार्ड
- राशन कार्ड
- दो फोटो
- दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- ईमेल आईडी
- निवास प्रमाण पत्र
उतर प्रदेश हैंडीकैप सर्टिफिकेट आवेदन के लिए स्कैन डॉक्यूमेंट साइज़
स्वप्रमाणित घोषणा पत्र | 200 kb से कम / jpg |
मेडिकल रिपोर्ट (विकलांगता का) | 200 kb से कम / jpg |
आधार कार्ड | 200 kb से कम / jpg |
पासपोर्ट साइज | 50 kb से कम / jpg |
UP Viklang Praman Patra आफलाइन आवेदन कैसे करें | Offline Viklang Praman Patra
अगर आपको भी उत्तर प्रदेश विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें? | How to Apply Offline to get Uttar Pradesh disability certificate? जानना हैं तोह निचे दिए गए जानकारी को पूरा पढ़े |
उत्तर प्रदेश में विकलांग प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए, आपको निचे दिए गए चरणों का पालन करना होगा:
- समाज कल्याण विभाग कार्यालय का दौरा करें: आपका सबसे पहले उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के स्थानीय कार्यालय का दौरा करना होगा।
- उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाणपत्र आवेदन पत्र एकत्र करें: वहां पहुंचने पर, आप उत्तर प्रदेश विकलांग प्रमाणपत्र आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र पूरा करें: अब सभी आवश्यक विवरण प्रदान करते हुए, आवेदन पत्र को सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी को जोड़े।
- आवेदन जमा करें: फॉर्म पूरा करने और आवश्यक दस्तावेज जोड़ने के बाद, अपना यूपी विकलांग प्रमाणपत्र आवेदन समाज कल्याण विभाग कार्यालय में जमा करें। आपको इस स्तर पर निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान भी करना होगा।
- आवेदन verification: समाज कल्याण विभाग के अधिकारी आपके आवेदन पत्र और दस्तावेज को verify करेंगे। यदि सभी जानकारी और दस्तावेज़ सही हैं, तो आपका विकलांगता प्रमाणपत्र 10 से 15 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाएगा।
इन चरणों का पालन करके आप उत्तर प्रदेश में अपना विकलांग प्रमाणपत्र आसानी से प्राप्त कर सकते है।
👉 यूपी विकलांग प्रमाण पत्र ऑनलाइन Download Link
उत्तर प्रदेश ई-डिस्ट्रिक्ट सेवा विकलांग पीएच प्रमाण पत्र के लाभ | Benefits of Viklang Certificate
- यदि कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना के कारण विकलांग है या फिर विकलांगता के साथ पैदा हुआ है | तो वो उत्तर प्रदेश विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए आसानी से आवेदन कर सकता है और लाभ ले सकता है |
- उत्तर प्रदेश विकलांगता प्रमाणपत्र होने से विकलांग व्यक्ति सरकारी योजनाओं तक सीधे पहुंच सकते हैं।
- इस प्रमाणपत्र के माध्यम से, विकलांग व्यक्ति रोडवेज, बसों, ट्रेनों और परिवहन के विभिन्न अन्य साधनों पर यात्रा के लिए रियायतें प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, विकलांग व्यक्ति इस प्रमाणपत्र के उपयोग के माध्यम से सरकारी योजनाओं पर आरक्षण भी सुरक्षित कर सकते हैं।
- विकलांगता प्रमाण पत्र धारकों को सीधे सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। इसके अलावा, विकलांगता प्रमाणपत्र की मदद से विकलांग बच्चे मुफ्त शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं।
- इस प्रमाणपत्र का उपयोग करके, विकलांग नागरिक आवश्यकता पड़ने पर किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से ₹100,000 तक का ऋण/loan आसानी से ले सकते हैं।
UP E-District Handicapped Certificate Eligibility |दिव्यांग प्रमाण पत्र की पात्रता
विकलांगता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए, कुछ आवश्यक पात्रता मानदंड हैं जो निचे दिए है :
- बहरापन : ऐसा व्यक्ति जो 90 डेसिबल से कम ध्वनि नहीं सुन सकता।
- मूक-बधिर: वे जो बहरे और बोलने में असमर्थ दोनों हैं।
- दृष्टिहीन या दृष्टि बाधित : आंशिक या पूर्ण दृष्टि हानि वाले व्यक्ति।
- मंदबुद्धि : मानसिक विकार वाले लोग।
- शारीरिक अपंगता : इसमें हाथ या पैर में शारीरिक विकृति वाले व्यक्ति शामिल हैं।
UP Disability Certificate Validity – विकलांग प्रमाण पत्र की समयावधि
प्रत्येक प्रमाणपत्र की एक समाप्ति तिथि यानी की validity होती है | राज्य सरकार द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र की वैधता आजीवन होती है। विकलांग व्यक्ति इस प्रमाणपत्र का उपयोग अपने पूरे जीवन भर कर सकते हैं। हालाँकि, कभी-कभी तकनीकी अपडेट या अन्य कारणों से प्रमाणपत्र को अपडेट करना आवश्यक हो सकता है।
इसी तरह, एक बार जब आप उत्तर प्रदेश में विकलांगता प्रमाण पत्र के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन जमा कर देंगे, तो आपको एक प्रतिक्रिया मिलेगी, और आप अपना प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है |
FAQ- Disability Certificate online apply
यूपी विकलांग सर्टिफिकेट के फायदे जानने के लिए नीचे दी गई जानकारी को पढ़े|
-विकलांगता पेंशन
-रेलवे, रोडवेज बस आदि किराए में छूट
-सामाजिक सुरक्षा स्कीम
-जमीं आवंटन में प्राथमिकता
-शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण
-सरकारी नौकरी में आरक्षण
-अक्षम बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा प्रदान करना
-अन्य प्रकार की सरकारी योजनाओं के लाभ
-किसी प्रदत्त अधिकार से वंचित होने पर सीधा चीफ कमिश्नर आफ डिसएबिलिटी के पास जाने और अपनी शिकायत और निवारण के लिए आवेदन का अधिकार
आमतौर पर, आपका प्रमाणपत्र 20 से 25 दिनों के भीतर जारी किया जाता है, लेकिन कभी-कभी तकनीकी मुद्दों और कर्मचारी की लापरवाही के कारण इसमें अधिक समय लग सकता है।
UP विकलांगता प्रमाणपत्र जीवन भर के लिए वैध है, जिसका अर्थ है कि लाभार्थी जब तक जीवित है तब तक इसका उपयोग कर सकता है।
यूपी में विकलांगता पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को 500 रुपये की मासिक धनराशि मिलती है।
वैसे तो स्तिथि के अनुसार दस्तावेज़ अलग-अलग हो सकते हैं | लेकिन आम तौर पर, आपको पहचान का प्रमाण, निवास का प्रमाण, विकलांगता की पुष्टि करने वाले चिकित्सा प्रमाण पत्र और पासपोर्ट आकार की तस्वीरों की आवश्यकता होगी।