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UPBOCW

श्रमिक पंजीयन कार्ड

उत्तर प्रदेश

UPbocw क्या है?

श्रमिक विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित किया गया पोर्टल है |  इस पोर्टल पर राज्य के श्रमिक (मजदुर वर्ग) नागरिको के लिए सुविधाएं उपलब्ध है.

UPBocw full form

The Building and Other Construction Workers Welfare Board  हिंदी में ‘उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड‘ कहा जाता है.

श्रमिक पंजीयन कार्ड के फायदे / लाभ

UPBOCW पोर्टल की माध्यम से राज्य के मजदुर वर्ग के नागरिक श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है.

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पंजीकृत नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता के लिए धनराशि प्रदान की जाती है.

परिवार में 2 बेतिया है तो उनके शादी के लिए 55 – 55 हजार रूपए की धनराशि कन्या विवाह योजना के माध्यम से प्रदान की जाती है.

श्रम विभाग पंजीकरण के लिए कोण पात्र है?

1. बिल्डिंग का कार्य करने वाले 2. कुआ खोदने वाले 3. छप्पर छानेवाले 4. कारपेंटर का कार्य करने वाले 5. राजमिस्त्री 6. लोहार 7. प्लम्बर 8. सड़क निर्माण करने वाले 9. इलेक्ट्रिक वाले 10. पुताई करने वाले 11. हतोड़ा चलानेवाले 12. मोजेक पोलिश 13. चट्टान तोड़ने वाले 14. निर्माण स्थल पर चौकीदारी करने वाले 15. पत्थर तोड़ने वाले 16. लेखाकार का काम करने वाले 17. बांध प्रबंधक ,भवन निर्माण के अधीन कार्य करने वाले 18. खिड़की ग्रिल एवं दरवाज़ों की गढ़ाई और स्थापना करने वाले 19. इट भट्टों पर इट का निर्माण करने वाले 20. सीमेंट ,पत्तर ढोने का काम करने वाले 21. चुना बनाने का काम करने वाले

श्रमिक पंजीयन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज

1. आधार कार्ड 2. राशन कार्ड 3. मतदाता पहचान पत्र 4. भामाशाह कार्ड 5. बैंक का विवरण 6. मोबाइल नंबर 7. पासपोर्ट साइज फोटो 8. परिवार के सभी सदस्यों का पहचान पत्र

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श्रमिक मजदुर वर्ग नागरिकों के लिए योजनाए

– मेधावी छात्र पुरुस्कार योजना – शिशु हितलाभ योजना – निर्माण कामगार बालिका मदद योजना – निर्माण श्रमिक भोजन सहायता योजना – मातृत्व हितलाभ योजना – संत रविदास शिक्षा सहायता योजना – कौशल विकास तकनीकी योजना – आवासीय विद्यालय योजना – सोर ऊर्जा सहायता योजना – चिकित्सा सुविधा योजना – कन्या विवाह योजना – आवास सहायता योजना – गंभीर बीमारी सहायता योजना – अक्षमता पेंशन योजना – पेंशन सहायता योजना – निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना – निर्माण कामगार अन्ते यष्टि योजना

उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड आवेदन के लिए पात्रता

सुविधा का लाभ लेने के लिए आवेदक आयु 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए | आवेदक के द्वारा निर्माण श्रमिक रूप में एक साल में कम से कम 90 दिन कार्य पूर्ण किया होना चाहिए | परिवार के मुख्य नागरिक के नाम पर ही श्रमिक कार्ड बनेगा |

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