मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना बिहार

योजना का लाभ, उद्देश्य, आवश्यक दस्तावेज की जानकारी 

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मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना

मुख्यमंत्री श्री नितीश कुमार जी ने वृद्धा पेंशन योजना बिहार का आरम्भ 1 अप्रैल 2019 को किया था.  इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग नागरिकों को पेंशन के स्वरुप में आर्थिक सहायता की जाएगी.

योजना का मुख्य उद्देश

60 वर्ष आयु के लाभार्थी पुरुष और महिला को 400 रूपए प्रतिमाह और 80 वर्ष के भुजुर्ग पुरुष तथा महिला को 500 रूपए प्रतिमाह की पेंशन राज्य सरकार द्वारा Bihar pension योजना के तहत प्रदान की जाएगी.

बिहार मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के लाभ

– 60 वर्ष आयु के लाभार्थियों को इस योजना के तहत 400 रूपए प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी. – 80 वर्ष आयु के लाभार्थियों को इस योजना के तहत 500 रूपए प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होगी. – बिहार वृद्ध पेंशन योजना के तहत पुरुष तथा महिलाओ को भी पेंशन प्रदान की जाएगी.

Old age pension Bihar के लिए आवश्यक दस्तावेज

– आधार कार्ड – बैंक अकाउंट पासबुक – पहचान पत्र – आयु प्रमाण पत्र – मोबाइल नंबर – पासपोर्ट साइज फोटो

बिहार मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना की पात्रता क्या है?

– आवेदक बिहार राज्य का नागरिक होना अनिवार्य है. – इस योजना के लिए आवेदक गरीबी रेखा के निचे होना जरुरी है. – SSPMIS Bihar bridha pension yojana के तहत आवेदक की आयु 60 साल से अधिक होनी चाहिए. – लाभार्थी किसी अन्य पेंशन योजना का पत्र नहीं होना चाहिए. – रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते. – MVPY का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है.

मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना हेल्पलाइन नंबर

इस योजना के तहत किसी प्रकार के टोल फ्री नंबर जारी नहीं किये है. पोर्टल पर नागरिकों की सेवाएं के लिए Contact Details का विकल्प दिया है.

sspmishelp@gmail.com

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मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, बिहार