UP Domicile Certificate
UP Domicile Certificate जिसे हिंदी में निवास प्रमाण पत्र कहा जाता है. यह एक महत्वपूर्ण दस्तावजे है. इस लेख के माध्यम से हम आपको Uttar Pradesh Nivas Praman Patra के सम्बंधित सभी जानकारी प्रदान करने वाले है.
राज्य सरकार द्वारा इस प्रमाण पत्र को जारी किया जाता है. उतर प्रदेश में स्थायिक नागरिकों के प्रूफ के लिए इस प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है.
Domicile Certificate UP का उपयोग कई अन्य कामो के लिए किया जा सकता है. स्थायी नागरिकों के पास यह प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है.
इसे बनवाने के लिए अब नागरिकों को किसी सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे यूपी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है. इसकी प्रक्रिया और अन्य जानकारी आगे इस लेख में उपलब्ध है.
आज के इस लेख के माध्यम से हम आपको Domicile certificate UP online के सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी हिंदी में प्रदान करने वाले है.
अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी निवासी है और Domicile Certificate UP Online Application करना चाहते है, तो इस लेख को अंत तक जरूर पढ़े. कोनसे वेबसाइट से आवेदन कर सकते है, आवेदन की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज, प्रमाण पत्र के लाभ, उद्देश्य, पात्रता आदि की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध है.
🔶 UP Marriage Certificate Form
domicile certificate in hindi pdf / निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी नागरिकों के पास निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है. इसका इस्तेमाल कही जगह पर किया जाता है. राज्य सरकार द्वारा इस प्रमाण पत्र को जारी किया जाता है.
अब राज्य के नागरिक UP domicile certificate apply online कर सकते है. राज्य सरकार द्वारा पोर्टल जारी किया है, जहा से आप जाती, आय, निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते है.
पहले नागरिकों को सरकारी कार्यालय जाकर UP nivas praman patra form को प्रपात करना पड़ता था, इसके बाद फॉर्म में पूछी गयी जानकारी दर्ज करके सभी दस्तावेज को जोड़कर सम्बंधित कार्यालय में जमा करवाना पड़ता था.
इस प्रक्रिया को पूरा करने में बोहोत समय बर्बाद होता था. अब नागरिक ऑनलाइन के माध्यम से एक दिन में घर बैठे Apply for domicile certificate UP के लिए आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन कर सकते है.
niwas praman patra validity in up (Highlights)
प्रमाण पत्र का नाम | उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
उद्देश | ऑनलाइन प्रमाण पत्र की सुविधा |
आवेदन शुल्क | 10 रुपए |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | Click Here |
निवास प्रमाण पत्र डाउनलोड के लाभ
राज्य के नागरिकों को निवास प्रमाण पत्र यूपी के क्या लाभ प्राप्त हो सकते है इससे समबन्धित जानकारी हिंदी में निम्मलिखित है.
- Uttar Pradesh Domicile Certificate एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है.
- निवास प्रमाणपत्र का उपयोग कही जगह पर किया जा सकता है.
- स्कूल, कॉलेज में दाखिला लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है.
- सरकारी नौकरी के लिए उपयोग किया जा सकता है.
- अन्य दस्तावेज बनवाने के समय इस प्रमाण पत्र का उपयोग किया जा सकता है.
- राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वलै योजनाओ का लाभ लेने के लिए भी उपयोग किया जा सकता है.
UP Niwas Praman Patra के लिए आवश्यक दस्तावेज
Documents Required for UP Niwas Praman Patra
Nivas praman patra UP आवेदन करने के लिए नागरिकों के पास कोनसे आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए इससे सम्बंधित सूचि निम्मलिखित है.
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- स्व घोषणा प्रमाण पत्र
- दसवीं बाहरवीं की मार्क शीट
- ड्राइविंग लाइसेंन्स
- पासपोर्ट साइज फोटो
UP domicile certificate apply online
UP Niwas Praman Patra 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
Domicile certificate online apply Uttar Pradesh की प्रक्रिया हिंदी में निम्मलिखित है.
- सबसे पहले आवेदक को edistrict.up.gov.in इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट का होम पेज खुलेगा.
- इसके बाद सिटीजन लॉगिन (ई साथी) विकल्प पर क्लिक करके नवीन “उपयोगकर्ता पंजीकरण” इस विकल्प का चयन करना होगा.
- इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा इस फॉर्म में सम्पूर्ण जानकारी दर्ज करनी होगी.
- अब आपको ई साथी पोर्टल पर लॉगिन करना होगा.
- इसके बाद आपको आवेदन भरे विकल्प को सेलेक्ट करके “निवास प्रमाण पत्र आवेदन के लिए क्लिक करे” इस विकल्प का चयन करना होगा.
- इसके बाद आपके सामने UP domicile form खुलेगा.
- इस फॉर्म में पूछी गयी सम्पूर्ण जानकारी दर्ज करे, सभी आवश्यक दस्तावेज को जोड़े और सबमिट बटन पर क्लिक करे.
- इसके बाद एक नया पेज खुलेगा यहाँ आपको फॉर्म में दर्ज की गयी जानकारी वेरीफाई करनी होगी और सेवा शुल्क भुगतान पर क्लिक करे.
- शुल्क भुगतान करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जायेगा.
- इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के नागरिक निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.
UP domicile certificate verification करने की प्रक्रिया
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाणपत्र का सत्यापन करने की प्रक्रिया हिंदी में निम्मलिखित है.
- सबसे पहले आवेदक को ईडिस्ट्रिक्ट यूपी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट का होम पेज खुलेगा.
- यहाँ आपको “प्रमाण पत्र का सत्यापन” विकल्प का चयन करना होगा.
- इसके बाद एक नया टैब खुलेगा यहाँ आपको कुछ जानकारी दर्ज करनी होगी.
- यहाँ आपको आप्लिकेशन नंबर और सर्टिफिकेट आयडी दर्ज करनी होगी.
- जानकारी दर्ज करने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करे.
- इस प्रकार से प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जा सकता है.
e-District Portal Citizen Login कैसे करें?
- सिटीजन लॉगिन प्रक्रिया शुरू करने के लिए e – district UP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- होमपेज पर सिटीजन लॉगइन (ई-साथी) का विकल्प पर क्लिक करें।
- क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा |
- आपको पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन बॉक्स में नाम और पासवर्ड जैसी मांगी गई जानकारी भरनी होगी।
- फिर, आपको कैप्चा कोड डाले और सबमिट विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह आप e district citizen login कर सकते हैं।
Domicile Certificate UP ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
UP Niwas Praman Patra Offline
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से भी निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है :-
- सबसे पहले, आपको अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र/नगर निगम/सीएससी केंद्र पर जाना होगा।
- वहां आपको निवास आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र मिलने के बाद आपको मांगी गई सभी जानकारी भरनी होगी।
- एक बार सारी जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र में मांगे गए दस्तावेज संलग्न करें।
- इसके बाद, आपको फॉर्म को अच्छी तरह से जांचना होगा और इसे संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।
- फिर आपके आवेदन पत्र और दस्तावेजों को अधिकारियों द्वारा verify किया जाएगा।
- आवेदन पत्र के सत्यापन के बाद आपका निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
- UP Niwas Praman Patra बनने में लगभग 30 दिन लगते है, उसके बाद आप इसे नजदीकी कार्यालय से ले सकते हैं।
UP Niwas Praman Patra फॉर्म डाउनलोड कैसे करें?
- निवास प्रमाणपत्र फॉर्म डाउनलोड करने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- वेबसाइट के होमपेज पर, सेवाओं के विकल्प को ढूंढें और क्लिक करें।
- अगले पेज पर, अधिकृत केंद्र पर उपलब्ध सेवाओं के अंतर्गत निवास प्रमाण पत्र के विकल्प पर जाएँ।
- इस विकल्प पर क्लिक करने पर आपके सामने निवास प्रमाण पत्र फॉर्म खुल जाएगा।
- अब निवास प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड विकल्प पर क्लिक करें।
- इस तरह आप यूपी निवास प्रमाण पत्र का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
UP Domicile Certificate Form PDF Download
योजना के अपडेट के लिए जॉइन करे |
YouTube | Click Here |
Telegram | Click Here |
Click Here |
FAQ
edistrict.up.gov.in इस आधिकारिक वेबसाइट से उत्तर प्रदेश राज्य के नागरिक निवास प्रमाण पत्र बनवा सकते है.
इस प्रमाण पत्र की कोई वैलिडिटी नहीं होती.
हेल्पलाइन नंबर – 0522-2304706 इस नंबर संपर्क करके मदत प्राप्त कर सकते है.
आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नागरिक फॉर्म डाउनलोड कर सकते है.