– उत्तर प्रदेश के गरीब वर्ग की बेटिया UP shadianudan yojna का लाभ ले सकती है | – इस योजना के तहत लाभार्थी परिवारों को बेटी की शादी के लिए 51 हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी | – एक परिवार की 2 बेटिया इस योजना का लाभ ले सकती है | – विवाह अनुदान योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातिजन जाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों की लड़कियों को दिया जायेगा | – ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के परिवार को इस योजना का लाभ प्राप्त होगा | –
– आवेदक परिवार उत्तर प्रदेश राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए | – आवेदिका लड़की की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए | – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातिजन जाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमज़ोर सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार ही लाभ ले सकते है | – एक परिवार की 2 बेटियों को ही इस योजना का लाभ प्राप्त होगा | – ग्रामीण क्षेत्र के परिवार की वार्षिक आय 46080 रूपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तथा शहरी क्षेत्र के लाभार्थी परिवार की आय 56460 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए |